श्रमिक टूलकिट सहायता योजना के बारे में - Shramik Toolkit Sahayata Yojana FAQ
श्रमिक टूलकिट सहायता योजना क्या है?
श्रमिक टूलकिट सहायता योजना को राजस्थान श्रम विभाग द्वारा शुरू किया गया है, इस योजना के मध्याम से मजदुर को काम आने वाले औजार टूलकिट खरीदने के लिए 2000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
श्रमिक टूलकिट सहायता योजना में कितना पैसा मिलता है?
राजस्थान श्रमिक टूलकिट सहायता योजना की पात्रता मापदंड को पूरा कारने वाले श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा 2000 रुपए की वित्तीय सहायता राशी दी जाती है.
श्रमिक टूलकिट सहायता योजना का लाभ कौन ले सकता है?
राजस्थान श्रम विभाग में 3वर्ष से आधिक समय तक पंजीकृत ऐसे श्रमिक जो राज्य के मूल निवासी है, उन्हें योजना के तहत आवेदन करने पर टूलकिट के लिए 2000 रुपए मिलते है.
श्रमिक टूलकिट सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
मजदुर स्वय श्रम विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट, SSO Portal और ई मित्र के द्वारा श्रमिक टूलकिट सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है.
श्रमिक टूलकिट सहायता योजना के लिए आवेदन हेतु क्या क्या डाक्यूमेंट्स लगेंगे?
राजस्थान श्रमिक टूलकिट सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन हेतु मजदुर का आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता की पासबुक, जन आधार कार्ड, टूलकिट खरीदने का बिल और पासपोर्ट साइज की फोटो आदि डाक्यूमेंट्स लगेंगे.
श्रमिक कार्ड से 2000 रुपए कैसे मिल रहें है?
राजस्थान श्रमिक विभाग द्वारा राज्य में श्रमिक कार्ड धारकों को औजार टूलकिट खरीदने के लिए श्रमिक टूलकिट सहायता योजना के तहत 2000 रुपए मिल रहें है.
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