प्रसूति सहायता योजना राजस्थान के बारे में - Prasuti Sahayata Yojana Rajasthan FAQ
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना क्या है?
राजस्थान श्रमिक विभाग राज्य में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को लड़के के जन्म होने पर 20,000 और पुत्री के जन्म होने पर 21,000 रुपए की आर्थिक साहयता प्रदान करने के उदेश्य से प्रसूति सहायता योजना को शुरू किया गया है.
प्रसूति सहायता योजना में लड़की होने पर कितना पैसा मिलेगा?
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत महिलाओं को पुत्री के जन्म होने पर 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
प्रसूति सहायता योजना में लड़का होने पर कितना पैसा मिलेगा?
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत महिलाओं को पुत्र के जन्म होने पर 20,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना के लिए महिला की उम्र कितनी होनी चाहिए?
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की उम्र कम से कम 20 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए.
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना के लिए क्या क्या डाक्यूमेंट्स होनी चाहिए?
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना का आवेदन करने के लिए राजस्थान में निवास का प्रमाण, आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड, जन आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, संस्थागत प्रसव होने का प्रमाण पत्र, आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आदि डाक्यूमेंट्स होने चाहिए.
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे और कहाँ करें?
महिला श्रमिक राजस्थान प्रसूति सहायता योजना का लाभ लेंने के लिए स्वय एसएसओ पोर्टल, ई मित्र और श्रम विभाग के कार्यालय मी जाकर के आवेदन कर सकती है.
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना में कितना पैसा मिलता है?
राजस्थान प्रसूति सहायता योजना में गर्भवती महिलाओं को लड़के के जन्म होने पर 20,000 और पुत्री के जन्म होने पर 21,000 रुपए की वित्तीय राशी मिलती है.
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