दो पहिया वाहन क्रय योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म - Two wheeler purchase scheme registration form
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Do Pahiya Vahan Kray Yojana - दो पहिया वाहन क्रय योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म
Do Pahiya Vahan Kray Yojana-पंजीकृत श्रमिक को दो पहिया वाहन खरीदने के लिए इस दो पहिया वाहन क्रय योजना के तहत अनुदान राशि का लाभ दिया जाता है इस योजना को मध्यप्रदेश की श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश सरकार विभाग की और से लागू किया गया है इस योजना का लाभ लेने के लिए मजदूर को पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसके बाद यदि श्रमिक वाहन खरीदता है तो उसे खर्च की गई राशि में से 25% अनुदान के रूप में वापिस मिल जायेगी लेकिन योजना में सिर्फ दो पहिया वाहन की खरीद के लिए ही अनुदान राशि का लाभ दिया जाएगा
बहुत से मजदूर निर्माण कार्य के लिए अपने गाँव या फिर शहर से किसी अन्य जगह पर काम करने के लिए जाते है मगर खुद का साधन न होने के कारण मजदूर लोग समय पर काम पर नही जा पाते है और अन्य साधनों में उन्हें काफी सारे धन का भी व्यय करना पड़ता है मगर अब एसा नही होगा क्योंकि MP सरकार की और से मजदूरों को दो पहिया वाहन खरीदने में मदद की जा रही है इस योजना का लाभ उसी लेबर कार्ड धारक निर्माण श्रमिक को दिया जा रहा है जिसे लेबर कार्ड बनवाये हुए 3 वर्ष हो गया है
यानी तीन साल पूरा श्रमिक कार्ड धारक इस योजना का सही पात्र माना गया है साथ ही साथ आपको इस बात का भी ख़ास करके ध्यान रखना होगा की इस योजना के तहत जब आप दो पहिया वाहन खरीदते है तो उस वाहन को आप तय नियम शर्त के अनुसार 3 साल तक बेच नही सकते है इसके पंजीयन के लिए आर्टिकल को लास्ट तक पढ़े
दो पहिया वाहन क्रय योजना क्या है? - What is Two Wheeler Purchase Scheme?
निर्माण कार्य में कार्यरत पंजीकृत मजदूर लोग इस योजना का लाभ ले सकते है क्योंकि जिन मजदूर के पास खुद का दो पहिया वाहन नही है और काम करने के लिए अपनी स्थान से रोजाना अन्य स्थान पर जाना पड़ता है ऐसे मजदूर लोगों को सरकार की और से दो पहिया वाहन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है अगर कोई व्यक्ति 50 हजार रूपये या फिर इससे अधिक आय का खर्चा करके दो पहिया वाहन खरीदता है तो उसे उस राशि का 25% हिस्सा अनुदान के रूप में मिल जाएगा या फिर अगर कोई मजदूर दो पहिया वाहन खरीदता है
तो उसे 10000 रूपये की राशि सहायता राशि के रूप में मध्यप्रदेश श्रम मंडल की और से दी जायेगी इस योजना का लाभ ऑफलाइन विधि के जरिये किया जाता है और सिर्फ पंजीकृत मजदूर ही इस दो पहिया वाहन क्रय योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर पायेगा इस योजना में महिला मजदूर भी आवेदन कर सकती है और पुरुष मजदूर भी आवेदन कर सकते है आवेदन के लिए कोई अंतिम तिथि तय नही की गई है कभी भी इस योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र या फिर शहरी क्षेत्र का मजदूर सम्बन्धित कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकता है
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उदेश्य दो पहिया वाहन क्रय योजना - Objective Two Wheeler Purchase Scheme
- श्रमिक परिवार जो पंजीकृत है उसे इस योजना का लाभ दिया जा रहा है
- इस योजना में मजदूर को दो पहिया वाहन की खरीद के लिए धनराशी अनुदान के रूप में दी जाती है
- दो पहिया वाहन की खरीद के लिए जिस राशि का वहन किया जाता है उस राशि में से 25% राशि अनुदान के रूप में वापिस कर दी जाती है
- अगर मजदूर के पास वाहन खरीदने में राशि कम रह जाती है तो उसे 10 हजार रूपये की राशि अगल से मध्यप्रदेश श्रम मंडल की और से दी जाती है
- मजदूर को वाहन खरीदने में काफी आसानी हो जायेगी और वह वाहन की मदद से सही समय पर निर्माण स्थल पर पहुच जाएगा
- योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि पंजीकृत श्रमिक के बैंक खाते में वाहन खरीदने के बाद भेजी जाती है
Do Pahiya Vahan Kray Yojana के लिए पात्रता - Eligibility for Do Pahiya Vahan Kray Yojana
- जो निर्माण पंजीकृत श्रमिक है वो इस Do Pahiya Vahan Kray Yojana के लिए आवेदन कर सकते है
- निम्न आय के मजदूर लोग इस योजना के भागी दार माने जायेगे
- योजना का लाभ विभाग में पंजीकृत मजदूर लोग ही ले सकते है
- मजदूर के पास 3 साल पुराना लेबर कार्ड होना जरूरी है
- नये लेबर कार्ड धाकर इस योजना का लाभ नही ले पायेगे
- योजना के तहत एक बार वाहन खरीदने पर उसे 3 वर्ष तक बेचा नही जा सकता है
- यदि किसी मजदूर के पास पहले से दो पहिया वाहन है तो वह इस योजना का लाभ नही ले सकता है क्योंकि जिनके पास दो पहिया वाहन नही है वो ही श्रमिक लोग इसका लाभ ले सकते है
- मजदूर के नाम से किसी भी बैंक में खाता होना जरूरी है
- वाहन खरीद के लिए मजदूर को स्वयं की और से 75% राशि का वहन करना होगा बाकी की 25% राशि सब्सिडी के रूप में मिल जायेगी
दस्तावेज क्या क्या है? - What is a document?
- आधार कार्ड श्रमिक का
- पहचान पत्र कार्ड
- श्रमिक कार्ड
- खरीदा गया दो पहिया वाहन की रसीद
- बैंक खाता नंबर
- फ़ोन नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाती प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पहले से दो पहिया वाहन नही होना चाहिए
दो पहिया वाहन क्रय योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करे? - How to register in two wheeler purchase scheme?
- अगर आप पंजीकृत निर्माण श्रमिक है और आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपको सर्वप्रथम अपने ग्राम पंचायत के कार्यालय में जाना होगा
- अगर आप शहरी क्षेत्र के पंजीकृत मजदूर है तो आपको आयुक्त मुख्य नगर पालिका,नगर निकाय के कार्यालय में जाना होगा
- इसके बाद आपको वहा जाकर के आधिकारिक से इस दो पहिया वाहन क्रय योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना है
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेने के बाद आपको इसमें जो जानकारी पूछी गई है उसे भरना है
- जानकारियों को भरने के बाद आपको इस फॉर्म के साथ बताये गये दस्तावेजों को अटेच करना है
- सभी दस्तावेजों की फोटो कोपी अटेच करने के बाद आपको अपने हस्ताक्षर इस फॉर्म में मांगे गये स्थाओं पर करने है
- अब आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कार्यालय में जमा करवा देना है
- जमा करवाने के कुछ दिनों बाद अधिकारियों की और से आपके फॉर्म को चैक करके ओके कर दिया जाएगा और जो राशि आपने वाहन खरीद के लिए वहन की है उसका 25% हिस्सा अनुदान के रूप में लाभार्थी के बैंक खाते में लोटा दिया जाएगा
- ज्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पर क्लिक करे
FQAs- MP Labour Card Schemes
Q. दो पहिया वाहन क्रय योजना क्या है
Ans. मध्यप्रदेश सरकार की इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक को दो पहिया वाहन की खरीद पर उसमे लगने वाली राशि का 25% भाग अनुदान के रूप में पुन भुगतान किया जाता है
Q. दो पहिया वाहन क्रय योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक की आय कितनी होनी चाहिए
Ans. इस योजना का लाभ लेने वाले श्रमिक की वार्षिक आय कम से कम होनी जरूरी है उच्च आय वाले श्रमिकों को इस दो पहिया वाहन क्रय योजना में शामिल नही किया जाएगा
Q. श्रमिक कार्ड कितना पुराना होना जरूरी है
Ans. इस दो पहिया वाहन क्रय योजना का लाभ जिन मजदूरों को लेना है उनके पास जो लेबर कार्ड है वो कम से कम तीन साल पहले का बनवाया हुआ होना जरूरी है तभी वह इस स्कीम के लिए अपना आवेदन फॉर्म भर पायेगा
Q. दो पहिया वाहन को खरीदने के लिए श्रमिक को खुद की और से कितनी राशि का वहन करना होगा
Ans. जो भी पंजीकृत मजदूर इस दो पहिया वाहन क्रय योजना के लाभ हेतु दो पहिया वाहन बाजार से खरीदता है तो उसे अपनी और से 75% राशि का खर्च करना होगा बाकी की 25% राशि उसे इस दो पहिया वाहन क्रय योजना के तहत अनुदान के रूप में मिल जायेगी
नोट- आज के इस आर्टिकल में हमने बताया है दोपहिया वाहन क्रय योजना के बारे में यह योजना उन लोगों के लिए जारी की गई है जो मध्य प्रदेश से हैं तथा जिनके पास लेबर कारण है वह लोग इस योजना के तहत दो पहिया वाहन खरीद सकते हैं जिसके जरिए उन्हें 25% राशि अनुदान के रूप में मिल जाएगी उम्मीद है हमारी ओर से बताई गई जानकारी आपको पसंद आई है पसंद आई है तो आप इसे शेयर जरूर करें आगे भी हम आपको श्रमिक कार्ड योजना के तहत नई नई जानकारी देते रहेंगे इस योजना के बारे में किसी सवाल को आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं